8 साल बाद मिला इंसाफ, ट्रॉली सूटकेस हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद
सुजीत कुमार
दुर्गापुर : बहुचर्चित ट्रॉली सूटकेस हत्याकांड में आखिरकार अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2018 में दुर्गापुर थाना क्षेत्र के बेनाचिती स्थित रूपाली अपार्टमेंट का है, जहां एक किराए के फ्लैट से ट्रॉली सूटकेस के अंदर श्रीमती शिल्पा अग्रवाल का सड़ा-गला शव बरामद हुआ था। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था।

दुर्गापुर थाना कांड संख्या 55/2018 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दर्ज मामले की जांच तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर सिद्धनाथ अधिकारी के नेतृत्व में की गई। जांच टीम ने फोरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक, दस्तावेजी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र कर मजबूत चार्जशीट अदालत में पेश की।

लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद दुर्गापुर के द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी राजीव कुमार को हत्या के अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद तथा धारा 201 के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई।

इस फैसले को दुर्गापुर पुलिस की वैज्ञानिक जांच, पेशेवर कार्यशैली और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है। यह निर्णय एक बार फिर साबित करता है कि मजबूत साक्ष्य और निष्पक्ष जांच के दम पर न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है।
What's Your Reaction?